
मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को ट्रिपल तलाक पर बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को विटंर सेशन में रखा जाएगा। मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2017 ट्रिपल तलाक बिल के नाम से पॉपुलर है। न्यूज एजेंसी को सोर्सेस ने बताया, "बिल में एक साथ तीन तलाक देने पर सजा का प्रोविजन है। इसमें महिला को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार भी शामिल है।"
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
No comments:
Post a Comment