चेन्नै। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को यह पता लगाने के लिए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध गिरते लिंगानुपात के कारण बढ़ रहे हैं या इसके लिए ऐसे सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक कारण जिम्मेदार हैं जिनके कारण सेक्स करने से रोका जाता है और पुरुषों में सेक्स के लिए ‘भूख’ बढ़ रही है।
जस्टिस एन. किरुबाकरण ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन अपराधों में हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। कोर्ट ने इस बारे में केंद्र, राज्य सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग से 10 जनवरी 2018 तक जवाब देने को कहा है।
एक 60 वर्षीय मानसिक रोगी महिला के बलात्कार और हत्या के आरोपी एंड्र्यू और प्रभु की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस किरुबाकरण ने कहा कि ‘यौन अपराध निजता, मर्यादा का हनन हैं और यह महिला के सम्मान पर आजीवन दाग लगा देते हैं। सभी को अपने शरीर पर अधिकार है और इसका कोई भी हनन नहीं कर सकता। यौन हमलों में पीड़िता के विरोध के बावजूद जबरन उसके अधिकार का हनन किया जाता है। ऐसे अपराधियों को न तो मानव कहा जा सकता है और न पशु क्योंकि पशु भी शरीर पर अधिकार का सम्मान करते हैं।’
जज ने कहा कि साल 2012 में निर्भया मामले के बाद सख्त से सख्त कानून लाए जाने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोका नहीं जा सका है। उन्होंने कहा कि ऐसे यौन अपराधों को मामलों की मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जांच करनी चाहिए।
कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग को जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या शराब की लत ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है या गिरता लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या इसके लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या सांस्कृतिक, धार्मिक, नियमों और नैतिकता जैसी वजहों से यौन संबंधों को निषेध किए जाने के कारण भारतीय पुरुषों में सेक्स की ‘भूख’ बढ़ गई है और वे ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं?
इसके अलावा हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या सेक्स एजुकेशन की कमी और अश्लील सामग्री तक आसान पहुंच भी बढ़ते यौन अपराधों के लिए जिम्मेदार है?
जस्टिस किरुबाकरण ने सरकार से यह भी कहा है कि वह ऐसी संभावनाओं पर विचार करे जिसमें महिलाओं को ऐसी मॉडर्न डिवाइस या गैजट्स उपलब्ध कराए जाएं और वे किसी अनहोनी की स्थिति में उनका इस्तेमाल कर सकें।
-एजेंसी
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