आगरा। Malegaon case में एनआइए ने पर्याप्त सबूत न होने का ब्यौरा दिया है, तब भी साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आरोप बनए रखे गए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर ने मालेगांव प्रकरण में आरोपियों पर झूठे अपराध प्रविष्ट करनेवाली पुलिस पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
इस कारण एक साध्वी पर हो रहा अन्याय थमा नहीं। कोई भी झूठा सबूत न्यायालय में टिकेगा नहीं। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात ये है कि आज इस प्रकरण के मोक्का का भंडा फूट गया।
श्री. राकेश धावडे को इस प्रकरण में दोषमुक्त रखा गया था; परंतु अन्य प्रकरण खोजकर उनपर मोक्का लगाया गया था। मोक्का के नाम पर ९ वर्ष आरोपियों को कारागृह में रखने के बाद आज राकेश धावडे को मोक्का से दोषमुक्त किया गया।
इस प्रकरण में कारावास भोग चुके श्री. शिवनारायण कलसंग्रा, श्री. श्याम साहू एवं श्री. प्रवीण टक्कलकी उर्फ मुतालिक इन तीनों को भी पूर्णतः दोषमुक्त किया गया ।
इसका यही अर्थ है कि इन सभी को अकारण कारागृह में रखा गया था । यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है । इसलिए मालेगांव प्रकरण में आरोपियों पर झूठे अपराध प्रविष्ट करनेवाले पुलिसकर्मियों तथा तत्कालीन शासनकर्ता कांग्रेस-राष्ट्रवादी के नेताओं की जांच कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग इस प्रकरण के ५ आरोपियों के वकील तथा हिन्दू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर ने की ।
मालेगांव बम-विस्फोट प्रकरण में मुंबई में राष्ट्रीय जांच अभिकरण के (एनआइए के) विशेष न्यायालय में आज मालेगांव बम-विस्फोट प्रकरण में आरोप निश्चित किए गए ।
इसमें साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, श्री. समीर कुलकर्णी, श्री. अजय राहीरकर, श्री. सुधाकर त्रिवेदी एवं श्री. सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप निश्चित हुए; परंतु इस प्रकरण में मोक्का कानून से सभी को मुक्त किया गया । इसकी हमें बडी प्रसन्नता है। परंतु आज तक मोक्का कानून लगाने के कारण तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत कुछ लोगों पर आरोप निश्चित होने के कारण अभी तक संपूर्ण न्याय मिला नहीं, इसका दुःख भी है, ऐसी प्रतिक्रिया इस प्रकरण के ५ आरोपियों के वकील तथा हिन्दू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर ने व्यक्त की।
Malegaon case में जिन ५ आरोपियों का वकीलपत्र पुनाळेकर ने लिया था, उनमें से ३ आरोपियों को इस प्रकरण से पूर्णतः दोषमुक्त किया गया है।
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