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Tuesday 12 December 2017

Unitech मामले में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को हमारी अनुमति लेनी चाहिए थी- उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को संकटग्रस्त रियल इस्टेट फर्म Unitech लि का प्रबंधन केन्द्र को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने से पहले इसके लिये उससे अनुमति लेनी चाहिए थी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें एक और दिन देने का अनुरोध किया ताकि वह कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ यूनीटेक की अपील पर संबंधित प्राधिकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकें।

पीठ ने इस अनुरोध पर विचार किया। इस बीच पीठ ने यूनीटेक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि ट्रिब्यूनल ने कंपनी और जेल में बंद उसके निर्देशकों का पक्ष सुने बगैर ही अंतरिम आदेश दिया।

पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘इस न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए थी जिसके पास यह मामला लंबित है।’’ इसके साथ ही न्यायालय ने Unitech की अपील कल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दी।

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आठ दिसंबर को इस कंपनी के कुप्रबंधन और धन हडपने के आरोपों में इसके सभी आठ निदेशकों को निलंबित करते हुये केन्द्र सरकार को बोर्ड में दस व्यक्ति नामित करने के लिये अधिकृत किया था। ट्रिब्यूनल ने यूनीटेक के करीब बीस हजार मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के इरादे से केन्द्र सरकार के अनुरोध पर यह आदेश दिया था।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार को 20 दिसंबर तक इन नामित व्यक्तियों के नाम देने होंगे और उसने Unitech के आठ निदेशकों को अपनी और कंपनी की कोई भी संपत्ति बेचने से भी रोक दिया था।

-एजेंसी

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