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Wednesday, 10 January 2018

बिजली एक्ट में संशोधन पर विचार: 24 घंटे बिजली न देने पर कंपनी को देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है जिसके बाद अगर बिजली देने वाली कंपनियों ने सप्लाई में कटौती की तो उनकी खैर नहीं होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय बिजली एक्ट में संशोधन करने पर विचार रहा है। उसके बाद बिजली कटौती करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा, साथ ही ऐसा प्रावधान करने को भी कहा गया है जिससे गैस सब्सिडी की तरह राज्यों द्वारा बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी भी लोगों तक डायरेक्ट पहुंच जाए।
ऊर्जा मंत्रालय बजट सत्र के दौरान ही बिजली एक्ट में संशोधन करने के लिए बिल पेश कर सकता है। अगर बिल पास हुआ तो बिजली पूर्ति के अपने कर्तव्य को पूरा ना करने पर कंपनी पर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा जिसे प्रतिदिन के हिसाब से ही एक हजार रुपये तक बढ़ाया भी जा सकेगा। हालांकि, बिल में यह भी प्रावधान होगा कि प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, बाढ़, तूफान) आने पर बिजली कंपनियों को छूट मिले।
एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि संशोधन में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस देते वक्त 24 घंटे बिजली देने की बात स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। पिछले महीने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि टैरिफ पॉलिसी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा।
-एजेंसी

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