लखनऊ । उप्र सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य दुग्ध परिषद एवं सदस्य इकाइयां, प्रादेशिक कापरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 लखनऊ जिसमें उनकी सभी इकाइयां भी सम्मिलित है, के अधीन सभी सेवाओं में एवं उनके सदस्य सहकारी दुग्ध संघों के अधीन सभी सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है दुग्ध विकास विभाग द्वारा 08 जनवारी, को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।
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Saturday, 13 January 2018
उप्र के राज्य दुग्ध परिषद एवं इकाइयों में हड़ताल पर रोक
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