नई दिल्ली. भारत सरकार ने उन बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) के तहत किए गए दावों (क्लेम) का भुगतान अस्पतालों को वक्त पर नहीं करती हैं। इसके तहत अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान अदा करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है, तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा जब तक पूरी राशि चुका नहीं दी जाती। केंद्र सरकार के इस नियम की जानकारी शनिवार को सार्वजनिक हुई।
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Saturday, 16 June 2018
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आयुष्मान भारत योजना के तहत दावों के भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों को 1% ब्याज देना होगा
आयुष्मान भारत योजना के तहत दावों के भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों को 1% ब्याज देना होगा
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