लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वत: रोजगार योजना के तहत आवेदन मांगे गये है। योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग के लिए अनुदान दिया जायेगा। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्र और जिला प्रबंधक रणजीत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि योजनाओं के लिए आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में नि:शुल्क कार्यालय जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. कक्ष संख्या-एस-19 विकास भवन द्वितीय तल सर्वोदय नगर इन्दिरानगर से प्राप्त किये जा सकते है। उन्होंने बताया कि स्वत: रोजगार योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत रुपया ऋ ण के रूप में तथा अधिकतम् 10 हजार अनुदान की सुविधा दी जाती है। जिनके पास दुकान निर्माण के लिए 13.32 वर्ग मीटर के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हों आवेदन करने के पात्र होंगे। इसकी परियोजना लागत 78 हजार है जिसमें रुपये 10 हजार अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋ ण की सुविधा देय है। वहीं धोबी समाज के लिए लाण्ड्री के लिए 2.16 लाख और 1 लाख रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। दोनों प्रकार के अनुदान में 10 हजार अनुदान और 2.6 लाख के साथ 90 हजार ब्याज मुक्त की सुविधा देय है। दी गयी धनराशि की अदायगी 60 मासिक किस्तों में वापस करनी है। उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का बेरोजगार तथा जनपद लखनऊ का स्थायी निवासी हो, समस्त श्रोतो से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रुपये 56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46,080 से अधिक न हो, साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। इसके अलावा जाति, आय तथा निवास प्रमाण पत्र तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
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Friday, 15 June 2018
स्वत: रोजगार योजना के लिए मांगे गये आवेदन
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