एंटीगुआ सरकार ने कहा है कि मेहुल चौकसी को नागरिकता भारत सरकार, मुंबई स्थित भारत के क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस की मंजूरी मिलने के बाद ही दी गई थी। हमें चौकसी के खिलाफ ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई थी जिससे उसे वीजा न दे सकें। भारत के किसी आदमी या संस्थान ने उसे खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। हाल ही में एंटीगुआ सरकार के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन ने कहा था कि भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए किसी भी वैध अनुरोध का सम्मान किया जाएगा। एंटीगुआ सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि प्रत्यर्पण किसी संधि के बाद ही हो पाएगा।
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Thursday 2 August 2018
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एंटीगुआ ने कहा- भारतीय पुलिस और विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही चौकसी को नागरिकता दी गई
एंटीगुआ ने कहा- भारतीय पुलिस और विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही चौकसी को नागरिकता दी गई
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