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Wednesday, 1 August 2018

छूटे पात्र बच्चों को तत्काल भुगतान करायी जाये छात्रवृत्ति : मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के जो पात्र बच्चे पूर्वदषम/दषमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से छूट गये थे, उन्हें अनुमन्य धनराशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि दषमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्य पिछड़ा वर्ग के कतिपय पात्र बच्चों को नियमों में अनुमन्य पूरा भुगतान न होने वाले ऐसे सभी पात्र बच्चों को उन्हें अनुमन्य शुल्क प्रतिपूर्ति का पूरा भुगतान आगामी एक माह में अवश्य करा दिया जाये, जिसके लिए 85 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल अवमुक्त करा दी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के सभी पात्र उत्तीर्ण बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करायी जाये। वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र बच्चों को गत वर्ष 60 प्रतिशत अंक कट ऑफ के बच्चों को दी गयी थी, इस वर्ष शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा 50 प्रतिशत अंक से ऊपर के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र बच्चों को दी जायेगी, जिसके लिये 413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्राविधान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री बुद्धवार को अपने कार्यालय में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण के साथ बैठक कर छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। योजनाओं को पूरी तत्परता से लागू कराने के निर्देश देते हुये उन्होंने कहा कि सभी पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति समय से वितरित करायी जाये। उन्होंने सभी पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दो किष्तों में आगामी 02 अक्टूबर को और 26 जनवरी को वितरित कराने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शुल्क प्रतिपूर्ति केवल शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति तक सीमित न रखी जाये बल्कि सभी अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबल फीस यथा प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच फीस आदि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली पूर्वदषम/दषमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रति अत्यन्त गंभीर है और वर्तमान व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कृत संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य वर्ग के सभी पात्र छात्रों को पूर्वदषम/दषमोत्तर छात्रवृत्ति वितरित करायी जाये। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समुचित बजट व्यवस्था सुनिष्चित करायी जाये, ताकि कोई पात्र बच्चा इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रहे।
वित्तीय वर्ष 2017-18 में वितरित विभिन्न छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के बारे में प्राप्त होने वाली शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुये अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण को निर्देशित किया कि भविष्य में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये और इसके वितरण में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाये।

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