लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुलाबी शर्ट और जींस पहनकर हाजिर होना एक अधिशासी अभियंता को काफी महंगा पड़ गया। कोर्ट ने बिना ड्रेस कोड के हाजिर होने पर 5 हजार का जुर्माना लगते हुए उनके सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जानकारी केे अनुसार सिंचाई विभाग वाराणसी के अधिशासी अभियंता विजय कुशवाहा अपने विभाग के रिटायर कर्मचारी की पेंशन आदि भुगतान के मामले में तलब किए गए थे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ कर रही है।
विजय कुशवाहा को गुलाबी शर्ट और जींस पहने देख कोर्ट ने उनके कैजुअल ड्रेस पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा क्या प्रथम श्रेणी के अफसर ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्या है सरकार द्वारा मान्य ड्रेस कोड है? हमें उम्मीद है कि एक सरकारी अधिकारी को यह पता होगा कि हाईकोर्ट में हाजिर होते समय उनको क्या ड्रेस पहननी है।
कोर्ट ने विजय पर पांच हजार का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि एक माह में रकम न जमा करें तो इसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाए। कोर्ट ने सिंचाई विभाग के सचिव को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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