नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और CNG गाड़ियों के लिए ब्लू स्टिकर और डीजल गाड़ियों में नारंगी स्टिकर लगाने की योजना बनाई है। ताकि उनकी पहचान हो सके। 15 सिंतबर से पहले दिल्ली-एनसीआर की गाड़ियों पर होलोग्राम स्टिकर होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को लेकर योजना बनाई थी। दरअसल, सरकार की योजना हर कैटिगरी के व्हीकल को कलर कोड देने की है। यही नहीं सरकार की योजना वाहनों के रजिस्ट्रेशन इयर को भी आगे की विंडशील्ड पर लगाने ती है। इससे एजेंसियों को तुरंत पता चल जाएगा कि इस वाहन को दिल्ली में चलने की अनुमति है या फिर नहीं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए यह सलाह दी गई थी कि वाहनों पर स्टीकर लगाए जाने चाहिए। इन स्टीकरों में यह लिखा होना चाहिए कि वाहन डीजल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, हाइब्रिड, बीएस-4 या बीएस-5 होगा। अथॉरिटीज का कहना है कि ऐसी तमाम रिपोर्टें हैं, जिनमें दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों के दौड़ने की बात कही गई है।
दिल्ली में फिलहाल 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ी के चलने पर रोक है। कोर्ट के आदेश के चलते ऐसी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रीन्यू करने की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस आदेश के बाद भी अथॉरिटीज के लिए उन वाहनों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, जो अपनी तय आयु के बाद भी दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं।
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