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Saturday 29 September 2018

1 अक्टूबर से लगेगा टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना

नई दिल्ली। आप खराब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं, तो 1 अक्टूबर से बड़ी राहत होने वाली है। कॉल ड्रॉप रोकने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन, अब टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 अक्टूबर से एक नया कानून लागू करने जा रहा है। जिसके तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचने के दौरान कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, जिससे खुद प्रधानमंत्री को कॉल ड्रॉप की शिकायत करनी पड़ी। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि कैसे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉल करने को लेकर परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की कोशिश करते है और कैसे कॉल ड्रॉप राष्ट्र स्तर की समस्या बन गई हैं।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री की सीधी शिकायत के बाद दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुला ली है। ट्राई ने कहा कि अब बात करते-करते नेटवर्क गायब होने को ही कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा, बल्कि बातचीत के दौरान आवाज सुनाई न देना, आवाज अटकना या नेटवर्क कमजोर होने जैसी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन से पूछा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर से कितना जुर्माना वसूला गया है। सुंदराजन ने बताया कि तीन कॉल ड्रॉप पर 1 रुपये चार्ज करने की योजना लागू नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माने के संबंध में मंत्रालय ने कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है। बता दें कि पिछले दो सालों में कॉल ड्रॉप पर जो भी सख्ती के कानून बनाए गए हैं, उसके तहत अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है।

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