पटना नगर निगम में भी हुआ दो फाड़ ,नगर आयुक्त ने रोक का दिया हैं आदेश तो अपर नगर आयुक्त शिला इरानी ने मौखिक काम कराने का दिया हैं आदेश
>> लिखित नहीं लेकिन मौखिक रूप से घंटे -घंटे बदल रहा नगर निगम और पुलिस का बयान ,तीन दिन पहले ही नगर आयुक्त ने दिया था निर्माण कार्य पर रोक का आदेश
>> कोतवाली थाने के बुद्ध मार्ग स्थित 50 कट्ठा के भूखंड पर चल रहा टाउटिल शुट 472/1993 एवं 7 /2002
पटना ( अ सं ) । राजधानी पटना के एक बड़े कारोबारी ,जलान परिवार की आपसी लड़ाई नगर निगम और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गयी हैं ।कोतवाली थाना क्षेत्र के बुद्ध मार्ग स्थित 50 कट्ठा के भू-खंड पर लगने वाला लहासा मार्केट और निर्माण कार्य को लेकर विवाद शुरू हो गया हैं । नगर निगम आयुक्त ने बीते 29 अक्टूबर 2018 को निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया हैं । इसके बाद पैरवी और पक्ष रखने का जो दौर शुरू हुआ है वह रूकने का नाम नहीं ले रहीं हैं ।वहीं उठे इस विवाद में पटना नगर निगम और पुलिस की स्थिति कभी हां, कभी ना की होकर रह गयी हैं ।या कहें तो नगर निगम दो फाड़ में हो गयी हैं । नगर निगम आयुक्त ने निर्माण पर रोक लगाया हैं और कोतवाली पुलिस को यह आदेश दिया हैं की अगले आदेश तक कोई निर्माण नहीं हो इसपर निगरानी रखें तो दूसरी तरफ अपर नगर आयुक्त सह डीएसपी शिला इरानी ने पुलिस को मौखिक आदेश दिया हैं की अस्थायी निर्माण कार्य होगा । जबकि पटना के सीनियर एसपी ने हाईकोर्ट में शपथ -पत्र फाइल किया हैं की अगले वर्ष से विवादित भू-खंड पर लहासा मार्केट नहीं लगेगा । इधर बुधवार और गुरुवार को लहासा मार्केट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हैं और इसका साक्षी कोतवाली पुलिस हैं । जिसका वीडियो क्लीप आप देख सकते हैं । एक पक्ष के रवी जलान का कहना हैं की विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोक का आदेश हैं । कोर्ट में भी मामला लंबित हैं । इस तरह द्वितीय पक्ष द्वारा विवादित भूमि पर काम कराना, पुलिस के एक पक्षीय होना हैं । किसके आदेश से विवादित भूमि पर कार्य शुरू हुआ हैं इसका पुलिस कोई जबाब नहीं दे रहीं हैं ,हमें लिखित रूप से दें दे तो मैं जमीन पर जाऊंगा भी नहीं और फिर कोर्ट निर्णय लेगी ।जबकि पुलिस ,मुझे किसी तरह का कोई आदेश -पत्र नहीं दे रहीं हैं ।


No comments:
Post a Comment