नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के 15 साल पुराने फैसले और मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों की अनदेखी कर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहीं 51 हजार से अधिक अवैध फैक्टरियां जल्द बंद होंगी। एनजीटी ने इन अवैध फैक्टरियों को बंद कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ये फैक्टरियां राजधानी के वातावरण को जहरीला बना रहीं हैं। पीठ ने अवैध फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीडीए और और नगर निगमों को भी आड़े हाथ लिया। ट्रिब्यूनल के प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस प्रतिभा रानी की अगुवाई में समिति गठित की है। समिति में सीपीसीबी, डीपीसीसी, डीडीए, डीएसआईआईडीसी, सभी नगर निगमों के प्रतिनिधियों के अलावा संबंधित जिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है।
सरकार, विभाग फैसले का पालन करने में विफल
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 15 साल बाद भी रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्टरियां चल रही हैं। यह दर्शाता है कि सरकार, डीडीए और नगर निगम व अन्य महकमे मास्टर प्लान 2021 व सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए हमें देरी किए बगैर समिति का गठन करना पड़ रहा है ताकि अवैध फैक्टरियों को बंद कराकर दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को खराब होने से बचाया जा सके।
तीन हफ्ते में का शुरू करें
पीठ ने समिति को मास्टर प्लान और सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर राजधानी में चल रही फैक्टरियों को समय-सीमा के भीतर बंद करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार और सभी संबंधित महकमों को समिति के निर्देशों का पालन करने को कहा है। पीठ ने समिति को तीन सप्ताह के भीतर कामकाज शुरू करने का आदेश दिया है।.
ट्रिब्यूनल ने समिति को अपनी वेबसासइट बनाने का निर्देश भी दिया है, ताकि आम आदमी भी इस पर अपनी शिकायत व सुझाव दे सके। पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को समिति को सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी जरूरी तकनीकी सहायता देने का निर्देश दिया है।.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल, सिर्फ आदेश पारित करना ही नहीं बल्कि प्रभावी तरीके से उसे लागू कराकर कानून का प्रशासन कायम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जितना महत्वपूर्ण आदेश पारित करना है उतना ही उसका पालन सुनिश्चित करना है।.
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