गाजियाबाद, एक अपै्रल से ऐसे लोगों की टेंशन बढने जा रही है जो 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स अदा नहीं कर पाए हैं। ऐसे लोगों को एक अपै्रल से बकाया टैस पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह याज केवल गैरसरकारी प्रॉपर्टी पर ही नहीं सरकारी प्रॉपर्टी पर भी अदा करना होगा। हाउस टैक्स के नये नियम को हाल ही में नगर निगम के मौजूदा सदन ने पास किया है। इसका प्रस्ताव नगर निगम प्रशासन द्वारा गत दिनों सदन में रखा गया था, जिसे मेयर आशा शर्मा की अध्यक्षता में पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार, 31 मार्च तक के वितीय वर्ष के लोजिंग डे तक चालू वितीय वर्ष का जो टैक्स जमा नहीं करेगा एक अपै्रल से उसे बकाया माना जाएगा।
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Sunday, 31 March 2019
टैक्स ना भरने वालों पर लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज
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