नई दिल्ली। डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स फाइल करते समय आधार की जानकारी देना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है जब हम आधार में कुछ बदलवाना चाहते हैं। जिसमें नाम, पता और दूसरी चीजें शामिल होती हैं। तो अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने आधार में अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं आपको कुछ जरूरी स्टेप्स यहां UIDAI की वेबसाइट में नाम बदलने के दो तरीके दिए गए हैं। जिमसें एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन है।
ऑनलाइन अपडेशन
आधार नंबर की मदद से लॉग इन करें। इसके बाद अपने नाम और सरनेम को रिक्विसाइट फॉर्मेट में डालें। इसके बाद सेल्फ अटेस्ट कर जो डॉक्यूमेंट लिखें हैं उनकी स्कैन कॉपी डालें। OTP पाने के लिए इस बात का ध्यान दें कि आपका फोन नंबर आधार के साथ रजिस्टर है।
बता दें कि ये प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त है। आधार सेंटर पर जाकर जानकारी को अपडेट करें। अगर आप अपने करीबी आधार सेंटर पर जाते हैं तो वहां आधार कार्ड पर अपना नाम बदलवा सकते हैं।
ऐसा करने के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। इसके बाद इन्हें स्कैन कर आपको वापस कर दिया जाएगा। आधार सेंटर में जानें का एक और फायदा है कि आप वहां जाकर अपना बायोमेट्रिक भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपसे 25 रुपये लेने होंगे। दोनों प्रोसेस की मदद से आप अपना नाम, पता, जन्म तिथि और दूसरी चीजों को बदल सकते हैं।
किन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत
अगर आपकी शादी हो गई है और डॉक्यूमेंट के रूप में अधिकारियों को कोई प्रूफ देना चाहते हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हालांकि नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं।
पासपोर्ट
पैन कार्ड
राशन कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
भारतीय सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड
PSU के जरिए जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड
NREGS का जॉब कार्ड
डेबिट कार्ड का फोटो
क्रेडिट कार्ड का फोटो
पेंशन पाने वाले व्यक्ति का प्रूफ
किसान पासबुक
मैरिज सर्टिफिकेट
इन सभी चीजों के होने के बाद आप कुल प्रोसेस में 90 दिनों का समय लग सकता है. एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफाई होने के बाद आप उसे uidai.gov.in से डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सेव कर सकते हैं। या फिर सबसे नजदीकि आधार सेंटर जाकर उसका सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं।
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