शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हिंसा का दौर नहीं रुकेगा, तब तक बातचीत की पहल संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मसले के समाधान के दो ही रास्ते हैं। या तो पार्टियां आपस में बैठें या फिर अदालत फैसला दे। आगे पढ़ें
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Monday, 21 August 2017
हिंसा रुकने से पहले घाटी में कोई बातचीत संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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