सीवान। बिहार में सीवान जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) मनोज कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई के बाद मृतका सुनीता देवी के पति मनोज राम को आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरांवे गांव निवासी परमा राम की पुत्री सुनीता देवी की शादी 08 जुलाई 2013 को दरौली थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी मनोज राम से हुयी थी।
ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर 24 जून 2016 को सुनीता की हत्या कर दी थी। मृतका के पिता ने दरौली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। -(एजेंसी)
No comments:
Post a Comment