हाई कोर्ट ने कहा है कि मेट्रो में सफर करने वाले व्यक्ति को मुफ्त पीने का पानी पाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने एक वकील की हर मेट्रो स्टेशन पर टॉयलेट, पीने का पानी और डस्टबिन लगाने की याचिका खारिज करते यह बात कही। आगे पढ़ें
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Monday 21 August 2017
मेट्रो यात्रियों को फ्री पानी का हक नहीं: HC
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