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Tuesday, 8 August 2017

योग को जरूरी बनाने की याचिका SC ने खारिज की, कहा यह तय करने वाले हम कौन


 सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई है. न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अगुवायी वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर सकती है. पीठ ने कहा, ‘‘हम यह कहने वाले कोई नहीं हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए. यह हमारा काम नहीं है. हम कैसे इस पर निर्देश दे सकते हैं.’’ 

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