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Saturday, 23 September 2017

मेडिकल एडमिशन घोटाला: गलत जज के घर में घुसने पर सीबीआई को नोटिस

कटक। ओडिशा में हुए एक घोटाले के केस की जांच के सिलसिले में सीबीआई गलती से दूसरे जज के घर में घुस गई। हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में सीबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह बताने को कहा है कि जांच एजेंसी किसकी इजाजत से एक एक सिटिंग जज के घर में घुस गई।
चीफ जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बी आर सारंगी की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र को नेटिस जारी किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रात के वक्त जस्टिस सी आर दास के आधिकारिक निवास पर छापेमारी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और मामले की न्यायिक जांच की मांग करती हुई एक जनहित याचिका दायर की है।
मेडिकल एडमिशन घोटाले में जांच कर रही सीबीआई इसमें आरोपी जज इशरत मसरूर कुदुसी के ठिकाने पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन जांच एजेंसी गलती से जस्टिस दास के घर में घुस गई। दरअसल जिस परिसर में अभी जस्टिस दास रह रहे हैं, उसमें पहले आरोपी जज इशरत रहा करते थे। बार एसोसिएशन के सचिव उमेश बेहुरा ने बताया कि कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया है कि एक सिटिंग जज के घर में वे किसके आदेश से घुस गए।
ओडिशा हाई कोर्ट के वकीलों ने सीबीआई के ऐक्शन को न्यायपालिका पर हमला बताते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। सचिव बेहुरा ने कहा कि नियमों के अनुसार सीबीआई को एक जज के घर में घुसने से पहले चीफ जस्टिस को सूचित करना चाहिए और एड्रेस की पुष्टि भी करनी चाहिए थी। पुलिस ने इस मामले में सीबीआई के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
-एजेंसी

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