नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पूर्व सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रा का पक्ष रखा। चंद्रा की बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान रंजीत कुमार ने कहा कि यूनिटेक 4688 लोगों को रिफंड करने और 4356 लोगों को फ्लैट आवंटित करने के लिए तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए चंद्रा की बेल अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने पर जमानत दिए जाने का प्रस्ताव रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक को 4688 लोगों को पैसे लौटाने के लिए 1800 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जो अपनी रकम वापस मांग रहे हैं।
बता दें कि इसी साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया था।
अब जेल से बाहर आने के लिए संजय चंद्रा ने लोगों की रकम लौटाने और पजेशन देने का प्रस्ताव पेश किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने 1,000 करोड़ रुपये की रकम जमा कराने की शर्त पर ही बेल देने की बात कहकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
क्या हैं आरोप
संजय चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे करोड़ों रुपये लिए और बाद में न तो उन्हें घर मिला और न ही रकम वापस हुई।
निवेशकों के मुताबिक आरोपियों ने 2011 में गुरुग्राम में एनथिया फ्लोर्स नाम से एक प्रॉजेक्ट लॉन्च किया जिसमें लग्जरी फ्लैट बनने थे। सैकड़ों लोगों ने फ्लैट पाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि निवेशकों की रकम यूनिटेक ने एक और कंपनी बनाकर विदेश भेज दी है।
-एजेंसी
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