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Monday 30 October 2017

केरल love jihad केस: सुप्रीम कोर्ट ने लड़की हादिया को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा

नई दिल्ली। केरल के love jihad केस में सुप्रीम कोर्ट ने लड़की हादिया को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने एनआईए से पूछा है कि क्या कोई ऐसा कानून है कि किसी अपराधी से साथ बालिग लडकी प्यार नहीं कर सकती या शादी नहीं कर सकती.

हाईकोर्ट कैसे Habius carpus याचिका पर शादी को शून्य करार दे सकती है. इसके साथ ही अदालत ने हादिया के पिता से भी पूछा है कि वह एक बालिग को बंधक बनाकर रख कैसे सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश ने ये बात उस वक्त कही जब जांच एजेंस की ओर से कहा गया कि कई संगठन काम कर रहे हैं जो बालिगों को भी निशाना बना रहे हैं. ये केस आम केस नहीं है.

जांच में पाया गया है कि ये संगठन कई मामलों में शामिल रहे हैं. गौरतलब है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उस समय सुनने से इनकार कर दिया था जब हदिया के पति ने सुनवाई के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम ले लिया था.

हदिया के पति शफ़ीन के वक़ील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल में हो केरल में रैली की है वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं.

वक़ील का आरोप था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केरल जिहाद का मामला उठाया था. जिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने हदिया के पति शफ़ीन के वक़ील दुष्यंत दवे को कहा कि आप अपना केस खुद खराब कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि हम आपको इस बात की इजाजत नही दे सकते क्योंकि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला पूरी तरह कानूनी है. आपके बहस का ये तरीका स्वीकार नहीं है. हमें बस ये तय करना है कि क्या हाईकोर्ट का शादी रद्द करने का फैसला सही था या नहीं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो केवल कानून मसले पर सुनवाई करेंगे.

केरल HC ने कहा था- यह शादी बकवास

इससे पहले केरल लव जिहाद मामले में तीन अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर इस पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई थी.

एक अर्जी बिंदू संपत की तरफ से दाखिल की गई है, बिंदू संपत की बेटी निमिषा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम युवक से शादी की थी और 2016 से वो गायब है जब वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस जॉइन करने गई थी.

दूसरी अर्जी महाराष्ट्र की रहने वाली सुमिता आर्या ने दाखिल की है जिन्होंने आरोप गया है कि उनके पिता और पति द्वारा ज़बरन धर्मांतरण करा कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया गया.

तीसरी अर्जी तीन वकीलों ने दायर की है शीला देवी, कीर्ति सोलोमन और विष्णु जयपालन. इन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि हदिया का धर्म परिवर्तन का मामला अकेला नहीं है ऐसे कई मामले में जहाँ धर्म परिवर्तन किया गया है. ऐसे में इस मामले की एनआईए से जांच कराई जाए.

इससे पहले केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा है कि love jihad मामले में एनआईए जांच की जरूरत नहीं थी. केरल सरकार ने कहा कि love jihad मामले में हर पहलुओं पर केरल पुलिस की एसआईटी ने जांच की थी.

 

-एजेंसी

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