सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने के मुद्दे पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह इस मामले दोनों पक्ष इमोशनल पहलू पर बहस से बचें, सिर्फ कानूनी पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को रोहिंग्या के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 16 पन्नों का हलफनामा दाखिल कर कुछ कारण बताए थे। तब राजनाथ ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के मुताबिक होगा। बता दें कि दो रोहिंग्या शरणार्थियों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पिटीशन फाइल की है।
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