
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि लोगों को राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए राष्ट्रगान के दौरान सिनेमा हाॅल में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में बनाए गए नियमों में बदलाव पर विचार करे। SC के मुताबिक- अगर कोई शख्स थिएटर में नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होता है तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो कम देशभक्त है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 30 नवंबर 2016 को अपने एक ऑर्डर में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को मेंडेटरी किया था।
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