किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बाद सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाई जानी चाहिए। बुधवार को यह बात इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कही। इसके पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने पूछा कि कितने नेताओं पर आपराधिक मामले पेंडिंग हैं? नेताओं को दोषी करार देने की दर क्या है? बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसमें आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक और नेताओं-ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की मांग की गई है।
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Wednesday 1 November 2017
दोषी पाए जाने पर MLA-MPs के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए: EC
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