सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के जरिए टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली जा सकती। पहले उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इसे मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया। बता दें कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसे टेक्निकल कोर्स कहा जाता है। कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दो साल पहले दिए गए एक फैसले पर भी सहमति जताई। इस फैसले में कहा गया था कि कंप्यूटर साइंस के कोर्स में कॉरेस्पोंडेंस कोर्स से मिलने वाली डिग्री को रेग्युलर क्लासेस से मिलने वाली डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को इससे अलग रखा।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
Post Top Ad
Friday 3 November 2017
कॉरेस्पोंडेंस से नहीं होगा टेक्निकल कोर्स: SC; उड़ीसा HC का आदेश खारिज
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment