दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़ी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी) और उपराज्यपाल (LG) को उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताया गया था। केजरी सरकार के वकील ने दिल्ली के अधिकारों को बढ़ाने की अपील की है। पिछले साल दिसंबर में SC ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वह काम नहीं कर पाएगी।
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Thursday 2 November 2017
दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित, इन्हें बढ़ाया जाए: SC में बोले केजरी के वकील
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