केंद्र सरकार तीन तलाक पर रोक के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। फिलहाल, इसे राज्यों को भेजा गया है और उनसे जल्द जवाब मांगा गया है। मसौदे के तहत एक बार में तीन तलाक देने पर विक्टिम के पति को तीन साल जेल हो सकती है। उसे महिला और उसके नाबालिक बच्चों को हर्जाना देना होगा। ये गैरजमानती अपराध होगा। बिल को ‘मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल’ नाम दिया गया है। बता दें कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी करार दिया था। इसके बाद भी देश में ट्रिपल तलाक से जुड़े कुछ मामले सामने आए थे। सरकार की तरफ से कहा गया था वो तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए नया कानून ला सकती है।
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