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Sunday 24 December 2017

तीन तलाक पर केंद्र सरकार का प्रस्तावित विधेयक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नामंजूर

लखनऊ। तीन तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने नामंजूर कर दिया है। साथ ही बोर्ड ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस बिल को वापस ले लें। बोर्ड ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह प्रस्तावित बिल कई परिवारों को बर्बाद कर देगा। बोर्ड ने इस प्रस्तावित बिल को संविधान विरोधी और शरीयत के खिलाफ भी बताया है।
रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में बुलाई गई आपात बैठक के बाद बोर्ड के अध्यक्ष सज्जाद नोमानी ने कहा, ‘इस बिल को बनाते समय किसी भी तरह की वैध प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा गया है। न तो किसी पक्षकार से बात की गई, न उनकी राय जानने की कोशिश की गई। हम पीएम से अपील करते हैं कि वह इस बिल को रोक दें और वापस लें।’
बोर्ड ने कहा है कि यह बोर्ड शरीयत के खिलाफ है। हर स्तर पर केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित बिल का विरोध होगा। आपात बैठक के बाद मुस्लिम संगठन ने कहा कि केंद्र को बिल बनाने से पहले बात करके हमारी राय लेनी चाहिए थी।
बता दें भारत में तीन तलाक रोकने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक बनाया गया है, जिसे तीन तलाक बिल भी कहा जा रहा है। इस बिल के तहत तीन तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने का प्रावधान है। इसी के साथ एक बार में तीन तलाक देने वाले को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया है।
मुस्लिम संगठन शुरू से यह बात कहते आ रहे हैं कि विधेयक के बारे में उनसे राय की जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह मुद्दा लैंगिक समानता, न्याय और महिलाओं के सम्मान की मानवीय अवधारणा का है, न कि आस्था और धर्म का।
-एजेंसी

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