
आदर्श सोसाइटी घोटाले की वजह विवादों में घिरे महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस सासंद अशोक चव्हाण को बाॅम्बे हाईकोर्ट से बड़ी रात मिली है। कोर्ट ने गवर्नर सी. विद्यासागर द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी पर रोक लगाई है। इस मामले में अब चव्हाण पर केस नहीं चलेगा। बतां दे कि पिछले साल महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाला मामले में चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल ने चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, आईपीसी की धारा 120-बी (षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। जब यह घोटाला सामने आया था तब चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।
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