लिखित उत्तर साक्ष्य सहित एक पक्ष में प्रस्तुत करेंः- पुलकित खरे
हरदोई-23 फरवरी विगत 15 फरवरी 2018 को जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर की संयुक्त टीम द्वारा लखनउ् रोड स्थित मे0 पशुपति नाथ एग्रो राइस मिल में पीडीएस का गेहूं व चावल अवैध रूप से भण्डारित पाया गया था । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान महोलिया शिवपार श्रीमती कृष्णा पत्नी शैलेन्द्र कुमार गुप्ता को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सरकारी खाद्य प्रकरण में मे0 पशुपति नाथ एग्रो इण्डिया प्रा0लि0,राइस मिल मालिक शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता के साथ आपको कालाबाजारी में बिक्रय किया गया है तथा आप द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन कार्डो पर वितरित होने वाले खाद्यान्न के अवैध भण्डारण एवं चोरी का कारोबार किया गया है जिसके लिए आप जिम्मेदार है और इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोतवाली देहात में आपके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है ।श्री खरे ने कहा कि इस प्रकार आपने प्रधान पद के पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रतिकूल आचरण किया है । इसलिए आपसे आपेक्षा की जाती है कि उक्त कदाचार के सम्बन्ध में अपना लिखित उत्तर साक्ष्य सहित एक पक्ष के अन्दर जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें । उन्होने कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त नही होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है तथा लगाये गये आरोप स्वीकार्य है । तद्नुसार उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत आपके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगीं ।
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