वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए कृषक एक माह में करा सकते हैं पंजीयन : उप निदेशक | Alienture हिन्दी

Breaking

Post Top Ad

X

Post Top Ad

Recommended Post Slide Out For Blogger

Wednesday, 16 May 2018

वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए कृषक एक माह में करा सकते हैं पंजीयन : उप निदेशक


लखनऊ। उप निदेशक कृषि जगदीश नारायण ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना किया जाना है।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ के आबाद राजस्व ग्रामों में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु ऐसे कृषक जो जनपद लखनऊ के ग्राम में निवास करते हो जिसके पास कम से कम 01 एकड़ भूमि हो तथा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु इच्छुक हो, का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आरक्षित ग्रामों से आरक्षित वर्ग( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला) का चयन किया जायेगा। जिस श्रेणी के कृषक के लिए वर्मी कम्पोस्ट यूनिट आरक्षित होगी उस श्रेणी के पात्र कृषक की उपलब्धता न होने की दशा में अन्य इच्छुक पंजीकृत कृषकों में से पहले आओं पहले पाओ के आधार पर चयन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस हेतु जिस वर्ग व श्रेणी में ग्राम पंचायत आरक्षित है उसी वर्ग व श्रेणी में इच्छुक कृषक विभागीय वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराये अथवा उप कृषि निदेशक लखनऊ एवं कृषि भण्डार से सम्पर्क करें सकते है। उन्होंने बताया कि वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 8000 प्रति इकाई अनुमन्य है जिसमे 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 6000 सीमा तक अनुदान देय होगा इकाई स्थापना हेतु कृषको द्वारा 25 प्रतिशत अंश का योगदान होगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक कृषक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट पर एक सप्ताह के अन्दर पंजीयन करा सकते है।

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad