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Wednesday, 8 August 2018

उ.प्र. में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाए लैण्ड पूलिंग स्कीम : मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लैण्ड पूलिंग स्कीम को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लैण्ड पूलिंग स्कीम के तहत योजना का क्षेत्रफल कम से कम 50 एकड़ रखा जाए। योजना के क्रियान्वयन क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण इलाकों में सड़क, ड्रेनेज पर स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी सम्बन्धित विकास एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री द्वारा यह विचार बुद्धवार को यहां शास्त्री भवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा लैण्ड पूलिंग स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण के दौरान व्यक्त किये गये। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में ग्रीन बेल्ट, वॉटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से कूड़ा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है।
प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्ड पूलिंग स्कीम भूमि जुटाव की ऐसी पद्धति है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वामियों की भूमि को उनकी सहमति एवं स्वेच्छा से पूल कर विकास किया जा सकता है। विकास कार्यों के उपरान्त भू-स्वामियों को उनके मूल स्वामित्व की भूमि के आनुपातिक भाग को पुनर्गठित भूखण्डों के रूप में वापस किया जाता है। भूमि का क्रय/अर्जन किये बिना सुनियोजित, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत शहरी विकास हेतु लैण्ड पूलिंग स्कीम एक अभिनव विकल्प है। गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली तथा पंजाब में इस पद्धति का आवासीय योजनाओं एवं अवस्थापना विकास में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों में लागू लैण्ड पूलिंग स्कीम के प्राविधानों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
इस अवसर पर आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री सुरेश पासी, मुख्य सचिव डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव आरके तिवारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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