लखनऊ। विधायी विभाग, भारत सरकार के जन सूचना अधिकारी द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2014 से आज तक 1420 पुराने तथा अनुपयोगी केंद्रीय कानून समाप्त किये जा चुके हैं। सूचना के अनुसार इनमे सबसे पहले 35 कानून निरसन तथा संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा समाप्त किये गए। इसके बाद वर्ष 2015 में ही 90 कानून, वर्ष 2016 में एक बार में 756 एवं दूसरी बार में 294 सहित 1050 कानून तथा वर्ष 2017 में पहली बार में 105 एवं दूसरी बार में 140 सहित 245 कानून समाप्त किये गए। आरटीआई सूचना के अनुसार यह कार्य विधि आयोग एवं प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा बनाये गए दो-सदस्यीय समिति की संस्तुति तथा मंत्रालयों एवं विभागों से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर किया गया।
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Wednesday, 19 September 2018
आरटीआई: मोदी सरकार द्वारा 1420 केंद्रीय कानून समाप्त
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