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Tuesday 25 September 2018

बेनामी संपत्ति वालों पर कसेगा शिकंजा, अब अथॉरिटी के नोटिस से बचना होगा मुश्किल…

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार बेनामी संपत्ति वालों पर शिकंजा कसने वाली है। बेनामी संपत्ति अथॉरिटी के अधिकारी सिर्फ अपनी जानकारी के आधार पर आपको नोटिस भेज सकते हैं। एक बार नोटिस आने के बाद उस जांच से निकलना आसान नहीं होगा। नोटिस आने के बाद से जांच के 90 दिनों के दौरान उस संपत्ति का इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाएंगे।

अधिकारी के नोटिस आने के बाद अापको यह साबित करना होगा कि आपकी संपत्ति बेनामी नहीं है। आगे की कार्रवाई अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी के फैसले पर निर्भर करेगी। एक्ट के मुताबिक अधिकारी को अगर लगता है कि संपत्ति बेनामी है तो उस मामले में नोटिस भेजे जाने से लेकर अगले 90 दिनों तक उस संपत्ति को अलग रखा जाएगा। हाल ही में सरकार ने बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वालों को एक करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

बेनामी संपत्ति वो संपत्ति होती है, जो किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होती है। यानि किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति, जो उसके नाम पर पंजीकृत नहीं है, वो बेनामी संपत्ति के अंतर्गत आएगी। कभी कभी ये संपत्ति, इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति के पति या पत्नी के नाम पर भी हो सकती है, जिसे खरीदते समय इस्तेमाल किए गए धन के स्त्रोत का कुछ पता नहीं चल पाता।

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