गोण्डा। मतदाता पुनरीक्षण अभियान एक सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने से लेकर उनका सत्यापन तक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्तव ने शनिवार को नगर के एलबीएस पीजी कालेज में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का फीता काटकर अभियान का शुभारम्भ किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को सभी बूथों पर सूची को पढ़कर सुनाया जाएगा। 13 सितंबर, 10 अक्टूबर एवं 24 अक्टूबर को विशेष अभियान की तिथि निर्धरित की गई है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ दावा, आपत्ति 9 व 23 सितंबर, 7, 14 एवं 28 अक्टूबर को ली जाएगी। मतदाता सूची में अंकित डुप्लीकेट नामों को हटाये जाने के लिए एक सितंबर से 31 अक्टूबर 2018 तक प्राप्त दावा आपत्ति का निस्तारण 10 नवंबर को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को होगा। 13 सितंबर, 10 और 24 अक्टूबर को ग्राम सभाओं, नगर निकायों और रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी की बैठक में वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। बूथ लेवल एजेंटों का विशेष अभियान 9 व 23 सितंबर, 7, 14 और 28 अक्टूबर को चलाया जाएगा। कालेज के छात्र-छात्राओं का आहवान करते हुए उन्होने कहा कि प्रजातंत्र में मताधिकार ही सबसे ताकतपर चीज है। इसलिए इसके महत्व को समझें और मतदाता बनकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। छात्र-छात्राओं को मतदाता शपथ दिलाने के डीएम ने नए मतदाता बनने के लिए भरे जाने वाले फार्म-6 को स्वयं अपने हाथों से देकर उन्हें पहली बार मतदाता बनने की बधाई दी और प्रत्येक दशा में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर मिश्र ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिन नागरिकों की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2019 तक 18 वर्ष होने वाली है या उससे अधिक हो गई है और वे मतदाता नही बने हैं तो फार्म-6 पर अपना आवेदन पत्र (पासपोट साइज के रंगीन फोटोग्राफस, निवास, पते से सम्बन्धित साक्ष्य व जन्मतिथि प्रमाण की फोटो प्रति सहित) सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा बूथ लेबिल अधिकारी, पदाभिहित स्थलों (मतदान केन्द्र) तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 01 सितम्बर को जनपद में अवस्थित सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन सम्बन्धित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कर दिया जायेगा। इसके अलावा नये मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिये फार्म-6, विदेशो में रहने वाले भारतीय नागरिको के लिये फार्म-6ए, नाम हटाने व नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि को सही करने व फोटो सम्मिलित करने के लिये फार्म-8 तथा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरित करने हेतु फार्म-8ए जो समुचित हो दिनांक 01-सितम्बर से 31 अक्टूबर 18 तक दावे एवं आपत्तियां निर्धारित मतदेय स्थलों पर तैनात बूथ लेविल आफिसर, पदाभिहित अधिकारी द्वारा तथा तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, अपर उपजिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदा या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। इस दौरान निर्वाचक नामावली निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी । उन्होने यह भी बताया कि इस दौरान निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
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Saturday, 1 September 2018
विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का शुभारम्भ, डीएम ने काटा फीता
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