नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गैर-अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को मिलने वाली जन्मजात स्थायी नागरिकता को हास्यास्पद करार देते हुए कहा है कि इसे कार्यकारी आदेश लाकर खत्म किया जा सकता है।
श्री ट्रम्प ने एक टेलीविजन चैनल को दिये साक्षात्कार के दौरान स्थायी नागरिकता का अधिकार खत्म करने की वकालत की। उन्होंने कहा, केवल अमेरिका ऐसा देश है जहां लोग आते हैं और कुछ समय बाद उनके बच्चे का जन्म होता है तथा बच्चे को इस देश की स्थायी नागरिकता मिल जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस व्यवस्था को खत्म करने के उनके प्रस्ताव की व्हाइट हाउस के वकील समीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने नागरिकता की इस व्यवस्था को बेतुका और हास्यास्पद करार देते हुए कहा है कि इसे खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की अावश्यकता है लेकिन ऐसा नहीं होने पर कार्यकारी आदेश लाकर इसे खत्म किया जा सकता है। श्री ट्रम्प ने कहा, इस तरह के नियम में बदलाव के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है लेकिन सांसद इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो इसके लिए कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है।
वर्तमान नियम के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अमेरिकी नागरिक माना जाता है। बच्चा चाहे गैर-अमेरिकी नागरिक का हो अथवा अधिकृत या अनाधिकृत तरीके से रह रहे प्रवासियों का। इनमें ऐसे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जो गेस्ट वीजा या विजिटर वीजा पर अमेरिका आते हैं। कुछ लोग अमेरिका ऐसे समय में जाते हैं कि उनका बच्चा अमेरिका में पैदा हो सके।
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