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Friday, 2 November 2018

जलान का मामला पहुँचा हाईकोर्ट , गृहसचिव , डीजीपी और अन्य बनें पार्टी

 पटना नगर आयुक्त के रोक के बावजूद बुद्ध मार्ग स्थित 50 कट्ठा के भू-खंड पर हो रहा था निर्माण कार्य

>> एसएसपी ने लोकायुक्त में दाखिल किया था शपथ -पत्र, अगली बार से नहीं लगेगा लहासा मार्केट

>> कोतवाली पुलिस ने नगर आयुक्त को पत्र लिख, स्थिति करें स्पष्ट 

पटना ( अ सं ) । जलान परिवार में बुद्ध मार्ग स्थित 50 कट्ठा पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हैं ।पुलिस और नगर निगम में जब मामला नहीं सुलझा तो मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका हैं । इस विवाद में बिहार के गृह सचिव ,डीजीपी सहित अन्य को पार्टी बनाया गया हैं । दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया हैं की पुलिस दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर अवैध निर्माण करा रहीं हैं । जबकि नगर निगम आयुक्त ने परिवाद संख्या 61 बी/2018 में रोक लगा रखा हैं और किसी तरह का निर्माण कार्य न हो इसकी निगरानी करने को कोतवाली थाना को सुनिश्चित किया गया हैं । इधर कोतवाली पुलिस ने बीते गुरुवार को नगर आयुक्त को पत्र लिख, शांति -व्यवस्था कायम करने के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहां हैं । उक्त विवादित भूमि पर पूर्व से लहासा मार्केट लगता रहा हैं । बीते वर्ष भी लहासा मार्केट लगने का विवाद पटना हाईकोर्ट में गया था। जिसमें एसएसपी पटना पार्टी थे। एसएसपी ने लोकायुक्त कोर्ट में  शपथ -पत्र दाखिल किया था की अगले वर्ष से विवादित भूमि पर लहासा मार्केट नहीं लगेगा । वहीं विवादित भूमि का मामला टाइटल शुट- 472 /1993 एवं 7 /2002 ,निचली अदालत में लंबित हैं । यहीं नहीं इस बेसकीमती भू-खंड की न्यायिक लड़ाई देश के शीर्ष अदालत ,सुप्रीम कोर्ट तक गयी हैं । एक पक्ष का कहना हैं की नगर निगम के आयुक्त कोर्ट का निर्माण कार्य पर रोक वर्तमान में भी है कोई दूसरा आदेश -पत्र ,स्थायी या अस्थायी निर्माण का नहीं मिला हैं । द्वितीय पक्ष से संपर्क नहीं हो सका , अगर कोई पक्ष आएँगा तो उसे प्रकाशित किया जायेगा ।

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