नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कायदे कानून अब और कड़े कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन होगा और हर शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। आयोग उन शिकायतों पर हुई कार्रवाई को अपने खर्च पर अखबारों में छपवाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई अधिसूचना के मुताबिक अब उम्मीदवारों को देश में स्थित संपत्तियों के साथ-साथ विदेश में भी मौजूद जायदाद के बारे में भी विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा के आगामी चुनाव में फार्म 26 में दिए जाने वाले हलफनामे में अब प्रत्याशियों को अपनी पत्नी अथवा पति, आश्रित पुत्र, पुत्री और एचयूएफ (अविभाजित हिन्दू परिवार) के पांच सालों की आय का विवरण देना होगा।
उन्होंने कहा कि आयकर विभाग प्रत्याशियों की सम्पत्तियों की जांच करेगा और अगर किसी तरह की गड़गबड़ी पाई जाती है तो उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। गलत जानकारी दिए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। नफरत भरे भाषणों पर सख्ती से रोक लगाए जाने के तरीके के बारे में पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उन्होंने यहां अपनी समीक्षा बैठकों में पिछले चुनावों के दौरान दर्ज ऐसे मामलों पर कार्रवाई की स्थिति का जायजा लिया है।
अरोड़ा ने बैठक में निर्देश दिए थे कि चुनाव के दौरान धार्मिक, सामुदायिक, जाति और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न पनपने पाए, इसके लिए सामाजिक संगठनों गणमान्य व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाए। संवेदनशील क्षेत्रों को चयनित कर वहां सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश से लगी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खास चौकसी बरती जाए।
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