नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने का ये है तरीका | Alienture हिन्दी

Breaking

Post Top Ad

X

Post Top Ad

Recommended Post Slide Out For Blogger

Monday, 13 May 2019

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने का ये है तरीका

कई लोग नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करते हैं। NSC के VIII इश्यू में पांच साल की मैच्योरिटी अवधि है। इसमें हर साल ब्याज जुड़ता है. पर, ब्याज सहित पूरी रकम मैच्योरिटी पर ही मिलती है। सर्टिफिकेट को इसकी अवधि के दौरान केवल एक बार ट्रांसफर किया जा सकता है।

क्या हैं शर्तें?
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र यानी एनएससी के जारी होने के एक साल बाद ही इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। करीबी रिश्तेदार को इसे ट्रांसफर करने के मामले में यह शर्त लागू नहीं होती है। इसी तरह उन मामलों में भी यह बंदिश नहीं है अगर एनएससी रखने वाले की मौत होने पर कानूनी उत्तराधिकारी को इसे ट्रांसफर किया जाता है। या फिर कोर्ट के आदेश पर ज्वाइंट होल्डर की मौत होने पर जीवित होल्डर को इसे ट्रांसफर किया जाता है। सर्टिफिकेट का ट्रांसफर तभी संभव है जब वह व्यक्ति इसे खरीदने के ल‍िए पात्र हो जिसे इसे ट्रांसफर किया जा रहा है।

किस फॉर्म की पड़ती है जरूरत? सेविंग्स सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने के लिए आवेदक को फॉर्म एनसी 34 को भरने की जरूरत पड़ती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे को सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है।

क्या जानकारी देनी पड़ेगी?

फॉर्म में सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने वाले का नाम, जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है उसका नाम, सर्टिफिकेट का विवरण जैसे सीरियल नंबर, मूल्य और जारी होने की तारीख इत्यादि को बताना पड़ता है। इस फॉर्म पर सर्टिफिकेट रखने वाले को साइन करना पड़ता है।

घोषणा और केवाईसी
जिस व्यक्ति के नाम सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जाता है, उसे घोषणा करने की जरूरत पड़ती है। उसे घोष‍ित करना पड़ता है कि वह एनएससी के इश्यू से जुड़े नियमों का पालन करेगा. इसके लिए उस व्यक्ति को केवाईसी के डॉक्यूमेंट इत्यादि देने की जरूरत पड़ती है। इनमें फोटोग्राफ, पता और पहचान के सबूत शामिल हैं। फिर केवाईसी फॉर्म को जमा करना पड़ता है।

क्या है प्रक्रिया?
पुराना सर्टिफिकेट खारिज नहीं किया जाता है। इसे रखने वाले पुराने व्यक्ति के नाम पर गोला बना दिया जाता है। वहीं, पुराने सर्टिफिकेट पर ही नए व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद इस पर अधिकृत पोस्टमास्टर हस्ताक्षर करते हैं। पोस्टमास्टर की मुहर और तारीख के साथ पोस्ट ऑफिस की स्टैंप भी लगती है।

किन बातों का रखें ध्यान?
-सर्टिफिकेट की प्रत्येक सीरीज के लिए अलग आवेदन की जरूरत पड़ती है।सर्टिफिकेट की पूरी रकम के लिए ही ट्रांसफर किया जा सकता है. आधी-अधूरी रकम को ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं है।

इस पेज की सामग्री सेंटर फॉर इंवेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (सीआईईएल) के सौजन्य से। गिरिजा गादरे, आरती भार्गव और लब्धि मेहता का योगदान।

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad