नई दिल्ली: बजट 2019-20 पेश हो चुका है। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि आयकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। इस बजट में आयकर से जुड़े 68 संशोधन प्रस्तावित हैं। बजट में अमीरों पर ज्यादा टैक्स और कम आय वालों को टैक्स में छूट दी गई है। सरकार ने होम लोन पर छूट, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर छूट देने की बात बजट में कही है। जिसका मतलब है कि आप तमाम तरह से अपनी आय पर टैक्स बचा सकते हैं।
यदि आपकी आय 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आय 12.25 लाख रुपए सालाना है, तो आप 30 से 42.5 हजार रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। सैकेराइड क्लास को विभिन्न तरह की आयकर छूट मिलती है। कर्मचारियों को 50 हजार रुपए की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर, 3.50 लाख रुपए की टैक्स छूट होम लोन के ब्याज पर, 1.5 लाख रुपए की छूट सेक्शन 80 सी के तहत, 50 हजार रुपए एनपीएस, 75 हजार रुपए मेडिक्लेम, 50 हजार रुपए के एजुकेशन लोन के ब्याज पर फायदा मिलेगा।
12.25 लाख रुपए तक की आय पर छूट
इन सभी छूट के बाद 12.25 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले सामान्य नागरिक (60 साल तक की उम्र) 42,500 रुपए की टैक्स बचा सकते हैं। वहीं 12.25 लाख रुपए की सालाना आय वाले वरिष्ठ नागरिक 40 हजार रुपए टैक्स में बचा सकते हैं, जबकि अति वरिष्ठ नागरिक 30 हजार रुपए इस बजट में बचा सकते हैं।
15 लाख रुपए तक की आय पर छूट
वहीं 15 लाख रुपए तक की आय वाले सामान्य नागरिकों को 67,500 रुपए टैक्स देना होगा, इतनी आय पर सामान्य नागरिक पहले के मुकाबले 30 हजार रुपए की टैक्स बचा सकते हैं। जबकि 15 लाख रुपए की सालाना आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को 65 हजार रुपए टैक्स देना होगा, जिसमें पहले के मुकाबले 30 हजार रुपए तक बचत होती है। जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों को 55 हजार रुपए टैक्स देना होगा।
23 लाख रुपए तक की आय पर छूट
वहीं 23 लाख रुपए सालाना आय वाले नागरिकों को बात करें तो इस वर्ग को टैक्स में 45 हजार रुपए तक की बचत होगी। 23 लाख रुपए तक की आय वाले सामान्य नागरिकों को 28,5000 रुपए टैक्स देना होगा। जबकि वरिष्ठ नागिरकों को इतनी ही आय पर 2,82,500 रुपए का टैक्स देना होगा। वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों को इतनी आय पर 2,72,500 रुपए टैक्स देना होगा।
बता दें कि 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की सालाना आय पर 39 फीसदी का टैक्स देना होगा। 5 करोड़ रुपए से ऊपर की आ पर 42.74 फीसदी टैक्स लगेगा। सरकार ने 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की आय वालों पर 25 फीसदी सरचार्ज कर दिया है, जो पहले 15 फीसदी था। वहीं 5 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आय पर सरचार्ज को 15 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी किया गया है।
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