नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। बैन पर पुनर्विचार करने को लेकर कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी। हालांकि अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने बैन से पहले पटाखे खरीद रखें है, वे जला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिवाली के बाद देखेंगे कि क्या इस बैन से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ सुधरा है या नहीं।
बता दें कि बीते सप्ताह अदालत ने प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तमाम लोगों ने स्वागत किया, वहीं एक तबके ने इस पर नाखुशी भी जाहिर की।
इस बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में शाम 6:30 से रात 9:30 तक का वक्त पटाखे छोड़ने के लिए तय किया है। यही नहीं, इस दौरान पीसीआर वैन आदेश के पालन की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करेंगी।
हाई कोर्ट ने प्रशासन को पटाखों की बिक्री के लाइसेंस के लिए ड्रॉ कराने का आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कारोबारियों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने पहले ही बड़ा निवेश कर रखा है। इसके चलते उनका स्टॉक रखा रह जाएगा और बड़ी चपत लगेगी।
-एजेंसी
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