लखनऊ। परिवहन विभाग के साथ ही अन्य विभागों ने Smog से जूझने को कमर कस ली है। प्रमुख सचिव परिवहन ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को स्मॉग से जूझने को ये आदेश जारी कर यह निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के जिलो में जहरीली धुंध को देखते हुए प्रदेश के परिवहन विभाग ने एनसीआर समेत आठ जिलो में जहरीला धुंआ छोड़ रहे करीब चार लाख डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें दस वर्ष से पुराने चार पहिया डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहन हैं। प्रमुख सचिव परिवहन ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को आदेश जारी कर यह निर्देश दिए हैं।
दिल्ली व यूपी की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण ने लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है। प्रदूषण इस कदर बढ़ा है कि राजधानी लखनऊ और एनसीआर के आठ जिलों व दर्जनों शहर में बीते तीन दिनों से धुंध छाई हुई है। जिसकी वजह से हाईवे पर दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।
एनजीटी के सख्त आदेश के बाद योगी सरकार एक्शन में
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सख्त आदेश के बाद योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। परिवहन विभाग ने गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, शामली, बागपत, हापुड़ में चल रहे 10 वर्ष से पुराने 97043 डीजल वाहन और 15 वर्ष से पुराने तीन लाख 74 हजार 775 पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद से वाहन मालिकों में खलबली मच गई है।
हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने का आदेश दिया
अपर मुख्य सचिव परिवहन यूपी, आराधना शुक्ला ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां सभी 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश दिया गया है।
वहीं सभी हाट मिक्स प्लांटों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ खनन व सड़क निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है।
अब प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी रोक है। सड़कों पर नियमित सफाई व जल छिड़काव का आदेश दिया गया है जिससे तापमान में नमी बरकरार बनी रहे और smog सेे बचाव हो सके।
-एजेंसी
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