अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट का खंडित आदेश, अब नए जज करेंगे सुनवाई | Alienture हिन्दी

Breaking

Post Top Ad

X

Post Top Ad

Recommended Post Slide Out For Blogger

Thursday, 14 June 2018

अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट का खंडित आदेश, अब नए जज करेंगे सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर खंडित फैसला दिया। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने स्पीकर के फैसले को बरकार रखा, जबकि बेंच में शामिल दूसरे जज एम सुंदर इससे सहमत नहीं थे। अब यह केस मद्रास हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज एच रमेश के पास सुनवाई के लिए भेजा गया है।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad