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Thursday, 28 June 2018

कॉल ड्रॉप के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगाने की तैयारी में ट्राई

नई दिल्ली। ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने कहा है कि ट्राई कॉल ड्रॉप संबंधी नियमों का पालन न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर मार्च तिमाही के लिए जुर्माना लगाने की तैयारी में हैं।

ट्राई ने सर्विस क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए नियम सख्त कर दिए थे और पिछले साल 01 अक्टूबर तक कॉल ड्रॉप के नए मानक सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को निर्देश दिए थे। इस तरह नए मानकों को लागू हुए 02 तिमाही हो चुकी हैं। शर्मा के अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

कंपनियों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्हें जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। हालांकि ट्राई प्रमुख ने कंपनियों की नाम बताने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि ट्राई किसी भी कंपनी का नाम बताकर उसे शर्मिदा नहीं करना चाहती है। ट्राई के नए सर्विस मानकों के आधार पर जनवरी-मार्च के दौरान कंपनियों के नेटवर्क के प्रदर्शन का आंकलन किया गया है।

नए नियम के मुताबिक कॉल ड्रॉप सर्किल स्तर के बजाय मोबाइल टावर के स्तर पर मापी जा रही है। ट्राई का मानना है कि सर्किल स्तर पर कॉल ड्रॉप का औसत निकालने से कई मुद्दे छिप जाते हैं।

ट्राई ने नेटवर्क के प्रदर्शन के आधार पर एक से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। सर्विस क्वालिटी में उल्लंघन बार-बार होने पर जुर्माना काफी ज्यादा है। हालांकि यह जुर्माना अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगा।

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