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Saturday 29 September 2018

नियमों की अनदेखी पर आरबीआई कर रहा बैंको के खिलाफ कार्यवाई, लगाया 5 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के बैंक करूर वैश्य बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जरूरी निर्देश नहीं मानने को लेकर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने 25 सितंबर को जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया था। RBI ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि बैंक ने फ्रॉड की जानकारी देने और चालू खाता खोलने के समय जरूरी अनुशासन के नियमों का पालन नहीं किया। आपको बता दें कि RBI ने एक और प्राइवेट बैंक बंधन बैंक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सीईओ की सैलरी फ्रीज़ कर दी है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बंधन बैंक के सीईओ की सैलरी फ्रीज़ कर दी है। इसके अलावा बैंक को नई ब्रांच खोलने से भी मना कर दिया है। आरबीआई ने बंधन बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष के खिलाफ यह कार्रवाई प्रमोटर के शेयरहोल्डिंग मानकों को पूरा नहीं करने की वजह से की है। बंधन बैंक अब आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई नई ब्रांच नहीं खोल पाएगा।

बंधन बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया, “आरबीआई ने हमसे कहा है कि क्योंकि बैंक नॉन ऑपरेटिव फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की शेयरहोल्डिंग को कम कर 40 फीसदी लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। लाइसेंस में यह एक शर्त थी। इसके चलते नई ब्रांच खोलने की साधारण मंजूरी को रद्द किया जाता है। अब बैंक नई ब्रांच आरबीआई की मंजूरी के बाद ही खोल पाएगी। मौजूदा स्तर पर एमडी और सीईओ के पारिश्रमिक को भी फ्रीज़ कर दिया गया है।

पिछले हफ्ते यूनियन बैंक पर लगा था जुर्माना- भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक आफ इंडिया पर धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में देरी को लेकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यूनियन बैंक आफ इंडिया की ओर से जारी रिजर्व बैंक ने हमारे ऊपर धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में विलंब को लेकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगाया।

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