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Thursday 31 January 2019

तलाक मामला: न तेजप्रताप पहुंचे कोर्ट, न ऐश्‍वर्या, 18 को उपस्थित रहने का आदेश

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की ओर से पत्नी एश्वर्या राय से तलाक के लिए दिए गए आवेदन पर गुरुवार को पटना के फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन, सुनवाई के दौरान कोर्ट में न ही तेजप्रताप पहुंचे और न उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ही हाजिर हुईं। जानकारी के मुताबिक , दोनों की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वकील कोर्ट में पहुंचे हुए थे। वहीं, कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान 18 फरवरी को तेजप्रताप और ऐश्वर्या दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

गौर हो कि बीते वर्ष नवंबर महीने में तेजप्रताप यादव ने अपनी शादी के पांच महीने के बाद ही पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद परिवार ने उन्हें लगातार मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद कोर्ट ने उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर आज सुनवाई के लिए बुलाया था। सुनवाई के दौरान तेजप्रताप के भी कोर्ट में मौजूद रहने की उम्मीद जतायी जा रही थी।

इससे पहले 8 जनवरी को तेजप्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गयी थी। तलाक की अर्जी पर जिस जज को सुनवाई करनी थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया था और नये जज ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी निर्धारित दी थी। तेजप्रताप यादव ने हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है।

तेजप्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, जो राजद विधायक चंद्रिका राय की बेटी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चुके चंद्रिका राय की पोती हैं। उल्लेखनीय है कि ऐश्वर्या से तलाक लेने के अपने फैसले पर अडिग तेजप्रताप यादव कई बार-बार कह चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का फैसला नहीं बदल सकता। मैं तलाक लेकर ही रहूंगा और मेरे इस फैसले को अब भगवान भी नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि तलाक की अर्जी वापस नहीं लेंगे।

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