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Thursday 14 March 2019

डीएसपी के साथ मुठभेड़ करने वाला अपराधी के ख़िलाफ़ नहीं किया चार्जशीट , जेल से छूट गया कुख्यात

दुल्हिनबाजार थाना कांड संख्या -295 /18 में अनुसंधानकर्ता ने 90 दिनों में नहीं भेजा चार्जशीट ,निचली अदालत ने दिया जमानत

>>  30 राउंड गोलीबारी के बाद डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने गिरफ्तार किया था गोलू पंडित को, भारी मात्रा में बरामद किया था हथियार 

>> लापरवाही बर्दाश्त नहीं ,की जाएगी सख्त कार्रवाई की अनुशंसा-डीएसपी 

रवीश कुमार मणि 
पटना ( अ सं)  । सिपाही मुकेश कुमार के हत्या का मुख्य आरोपी कुख्यात उज्जवल को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक विफल है वहीं पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई हैं । डीएसपी मनोज कुमार पांडे के साथ मुठभेड़ करने वाले कुख्यात अपराधी के खिलाफ पुलिस ने समय सीमा के अंदर चार्जशीट नहीं किया ।जिसके कारण अपराधी गोलू पंडित को लाभ देते हुये कोर्ट ने जमानत दे दिया । पुलिस को भनक तक नहीं लगी और गोलू पंडित जेल से छूट गया । इस तरह की गंभीर लापरवाही पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता हैं । 
     बड़ी घटना को अंजाम ( हत्या की योजना ) देने के लिए कुख्यात जटा, अपने गिरोह के साथ जुटा था । इसी क्रम में डीएसपी मनोज कुमार पांडे को जानकारी मिली और स्वयं रेड में निकल गये ।अपराधियों ने डीएसपी पर गोलीबारी शुरू कर दिया ।अपने जाबाजी का परिचय देते हुये डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने भी जबाबी फायरिंग किया । करीब 30 राउंड फायरिंग के बाद डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने कुख्यात जटा गिरोह के अपराधी गोलू पंडित को गिरफ्तार कर लिया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया । पुलिस के बयान पर दुल्हिनबाजार थाने में कांड संख्या 295 / 18 ,धारा -353 ,307 ,417,120 (बी) ,34 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट 25 (ए,बी)  ,26,27,37 दर्ज किया गया ।इस घटना के डेढ़ माह बाद पुलिस ने जटा को भी गिरफ्तार कर लिया । 

90 दिनों तक नहीं भेजा चार्जशीट ,लाभ के तौर पर कोर्ट ने दिया बेल

बीते वर्ष 09 दिसंबर को जान की बाजी लगाकर डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने कुख्यात जटा गिरोह के सक्रिय अपराधी को मुठभेड़ बाद गिरफ्तार किया ।उक्त मामले में दर्ज दुल्हिनबाजार थाना कांड संख्या 295 /18 में 11 मार्च 2019 तक अनुसंधानकर्ता को चार्जशीट कर देना था। केस आईओ ने 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं भेजा ।जबकि डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने अपने प्रवेक्षण में समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करने एवं अन्य फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जैसे ही गिरफ्तारी से 90 दिन का अवधि बीता की अपराधी गोलू पंडित की ओर से  निचली अदालत ,दानापुर में जमानत याचिका दाखिल किया गया और अपील किया की चार्जशीट नहीं आया हैं । कोर्ट ने आरोपी गोलू पंडित को समय सीमा के अंदर चार्जशीट नहीं आने का लाभ देते हुये नियमित जमानत दे दिया । नौबतपुर थाने के चेसी गांव निवासी गोलू पंडित 12 मार्च को जेल से छूट गया ।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं -डीएसपी 

पालीगंज, डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने कहां की उक्त लापरवाही का गंभीर मामला हैं ।किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । दुल्हिनबाजार थाना कांड संख्या -295 /18 के अनुसंधानकर्ता के खिलाफ  विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी को अनुशंसा किया जायेगा ।वहीं डीएसपी ने अनुमंडल के सभी पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया हैं की समय सीमा के अंदर चार्जशीट और केस डायरी कोर्ट में दाखिल करें । मालूम हो की दुल्हिनबाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में भी अनुसंधानकर्ता का लापरवाही उजागर हुआ था और आरोपी को चार्जशीट के अभाव में जमानत मिल गया था। 

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